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अलीगंज अग्निकांड : नहीं हो सका फैसला, आज फिर सुनवाई

Thu, 09 Jul 2026 02:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jul 2026 02:48 AM IST
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Aliganj Fire Incident: Verdict Not Reached; Hearing Again Today
अलीगंज अ​ग्निकांड। 
लखनऊ। बीती 22 जून को अलीगंज की जिस अवैध बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी उसके ध्वस्तीकरण मामले की सुनवाई एक दिन और टल गई। बुधवार को बिल्डिंग मालिक के वकीलों की मांग पर एलडीए के विहित अधिकारी की कोर्ट ने पक्ष रखने के लिए एक दिन का समय और दिया। अब बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई होगी।
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मंगलवार को इस मामले की पहली सुनवाई एलडीए के विहित अधिकारी अतुल कुमार की कोर्ट में हुई थी मगर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। उस दिन बिल्डिंग मालिक के वकील ने कोर्ट से नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने सिर्फ एक दिन का समय दिया। बुधवार को फिर पहले नंबर पर इस मामले की सुनवाई हुई। बिल्डिंग मालिक के वकील ने नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए मांग किया कि नई भवन निर्माण उपविधि के तहत निर्माण को वैध किया जाए या इस मामले पर बहस कराई जाए। यदि बहस कराई जानी है तो एक सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर विहित प्राधिकारी ने कहा कि सिर्फ एक दिन का समय ही दिया जा सकता है। वकीलों ने कहा कि बृहस्पतिवार को उनका केस किसी अन्य कोर्ट में भी लगा है। ऐसे में दो दिन का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा वह बहस के लिए शाम चार बजे तक इंतजार कर सकती हैं लेकिन समय एक दिन का ही मिलेगा। इसके बाद कोर्ट ने बहस के लिए बृहस्पतिवार की तारीख तय कर दी।
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खुद तोड़ने के साथ ही शमन नीति से निर्माण वैध करने की मांग
जानकारों ने बताया कि बिल्डिंग मालिक के वकीलों ने एलडीए के नोटिस पर जवाब दाखिल करते हुए नई भवन निर्माण उपविधि के तहत बिल्डिंग का शमन मानचित्र पास करने की मांग की है। उनका तर्क है कि नई उपविधि में 18 मीटर चौड़ी रोड पर आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी जा रही है। यह मांग भी की गई कि बिल्डिंग का जो हिस्सा अवैध है उसे भवनस्वामी को खुद तोड़ने की अनुमति दी जाए।
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यह है मामला
22 जून को अलीगंज सेक्टर-डी के एक एनिमेशन सेंटर बिल्डिंग में आग लगने से 15 लोगों की जान गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया था कि बिल्डिंग में आग सुरक्षा और सेट बैक जैसे जरूरी उपाय नहीं थे। निर्माण भी अवैध था। आवासीय का मानचित्र पास कराकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इस सबको लेकर एलडीए ने 23 जून को बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया था।
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