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बालागंज से दुबग्गा रोड पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी एफआईआर, जुर्माना भी वसूला जाएगा

Mon, 25 Jan 2021 02:08 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 25 Jan 2021 02:08 AM IST
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Action and FIR against trespassers
बालागंज चौराहे से दुबग्गा की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। नगर आयुक्त अजय द्विवेदी ने रविवार को निरीक्षण के दौरान यह निर्देश जोनल अधिकारी जोन छह को दिए। इसके अलावा बालागंज चौराहे पर जल निकासी और सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर संबंधित सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का सात दिन का वेतन भी काटा जाएगा।
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नगर आयुक्त ने रविवार को जोन तीन और जोन के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान निरालानगर पुल पर साफ-सफाई सही नहीं मिली। अलीगंज में रोड पर झाड़ू नहीं लगी थी। सीतापुर रोड स्थित ताड़ीखाना पर दुकानदारों का अतिक्रमण मिला। वहां डिवाइडर पर भी दुुकानेें लगी थीं। जिसको लेकर नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारी को सफाई कराने और अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। अशफाक उल्ला खां मार्केट के सामने नाली का पानी रोड पर बह रहा था, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित एसएफआई रंजीत पांडेय का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चार्जशीट बनाने के भी निर्देश दिए।
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बकाया गृहकर को लेकर दो शोरूम पर कार्रवाई
नगर निगम ने रविवार को भी बकाया गृहकर जमा न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। प्रतिष्ठान सील करने के अलावा गंदगी और अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना वसूला गया।
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नगर निगम जोन सात के जोनल अधिकारी चंद्र शेखर ने बताया कि रिंग रोड स्थित बद्री सर्राफ की दुकान पर 17.54 लाख रुपये गृहकर बकाया है। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब बकाया गृहकर जमा नहीं किया गया तो रविवार को दुकान सील कर दी गई। सीलिंग की कार्रवाई के बाद दुकान मालिक की ओर से 9.13 लाख रुपये गृहकर जमा किया गया, जिसके बाद सील खोली गई। इसके अलावा किराए पर चल रहे एक जीप शोरूम का किराया भी अटैच किया गया। वहां नोटिस चस्पा कर दी गई। यदि दो दिन के अंदर बकाया गृहकर जमा नहीं किया गया तो नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई करेगा। उस पर 35 लाख रुपये गृहकर बकाया है।

शराब दुकानदार पर जुर्माना
कमता से लेकर चिनहट तिराहे तक नगर निगम की टीम ने रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया। इस दौरान एक देशी शराब दुुकानदार गंदगी फैलाता मिला। उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मगर वह जुर्माना देने को तैयार नहीं हुआ तो नगर निगम ने दुकान सील कर दी। इसके बाद दुकानदार ने जुर्माना भरा, तब उसकी दुकान की सील खोली गई।
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