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पीएम आवास के लिए बतानी होगी पत्नी की आधार संख्या, सत्यापन में कोई भी सूचना गलत तो आवंटन निरस्त
Mon, 10 Aug 2020 05:15 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 10 Aug 2020 05:15 PM IST
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- फोटो : amar ujala
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एलडीए के प्रधानमंत्री आवास खरीदने के लिए अब पत्नी की आधार संख्या भी बतानी होगी। पत्नी के नाम संयुक्त आवेदन जहां करना होगा, वहीं पत्नी का आधार नंबर भी अनिवार्य रूप से बताना होगा। वहीं पत्नी के आवेदन करने पर पति का भी आधार इसी तरह देना होगा। अगर शादीशुदा नहीं हैं तो माता-पिता का आधार संख्या आवेदन के समय देना होगा।
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दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि परिवार के पास पहले से मौजूद मकान का पता और प्रकार की जानकारी भी देनी होगी। आवंटन के बाद अगर सत्यापन में कोई भी सूचना गलत मिलती है तो आवंटन को निरस्त कर दिया जाएगा। एलडीए के वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन के समय ही जरूरी सूचनाएं ली जा रही हैं।
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इसकी वजह यह है कि उन लोगों के लिए आवेदन की छूट दी गई है, जिनका पंजीकरण डूडा के पात्र परिवारों की सूची में नहीं हैै। ऐसे में आवेदक की सूचनाओं से पात्र परिवारों के बीच आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी। एलडीए अधिकारियों का मानना है कि इससे लॉटरी के पास सत्यापन में आवंटन निरस्त होने के प्रकरण भी कम हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आधार संख्या मौजूद नहीं है। उस केस में मतदाता पहचान पत्र को भी आवेदन के समय अपलोड करने की छूट एलडीए ने दी हुई है। इससे आवेदन करने में दिक्कत नहीं आएगी।
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भारत में कहीं भी मकान है तो बताना होगा
आवेदन के समय आवेदक को बताना होगा कि उसके परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान मौजूद है। वर्तमान में लखनऊ में वह किस तरह के मकान में रह रहा है। इसकी जानकारी भी ली जा रही है। मकान अगर किराए का है। उसका भी पता आवेदन के समय देना जरूरी होगा।
आधार से पकड़ में आएंगे गलत आवेदक
एलडीए अधिकारियों का कहना है कि आधार या मतदाता पहचान पत्र लिए जाने की अनिवार्यता से सत्यापन के समय गलत आवेदक पकड़ में आ जाएंगे। अगर कोई संपत्ति उनके नाम पर पंजीकृत है। इसकी जानकारी भी आधार से पता करना अब आसान है। सही आय के बारे में आधार से पता किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए एलडीए सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र को ही मान्यता दे रहा है।
आधार से पकड़ में आएंगे गलत आवेदक
एलडीए अधिकारियों का कहना है कि आधार या मतदाता पहचान पत्र लिए जाने की अनिवार्यता से सत्यापन के समय गलत आवेदक पकड़ में आ जाएंगे। अगर कोई संपत्ति उनके नाम पर पंजीकृत है। इसकी जानकारी भी आधार से पता करना अब आसान है। सही आय के बारे में आधार से पता किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए एलडीए सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र को ही मान्यता दे रहा है।