फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   92 percent hospitals, hotels, bars and restaurants do not have licence

लखनऊः 92 फीसदी अस्पताल, होटल, बार व रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस

Mon, 06 Jul 2020 03:41 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 06 Jul 2020 03:41 PM IST
विज्ञापन
92 percent hospitals, hotels, bars and restaurants do not have licence
नगर निगम लखनऊ - फोटो : अमर उजाला
लखनऊ में नर्सिंगहोम, क्लीनिक, अस्पताल, पैथोलॉजी और डाइग्नोस्टिक सेंटरों की तादाद करीब 800 है, लेकिन नगर निगम से लाइसेंस महज 20 ने ही बनवाया है। इसी तरह अंग्रेजी व देशी शराब की दुकानों और बीयर बार व मॉडल शाप चलाने वाले करीब 500 लोग हैं, पर लाइसेंस सिर्फ चार ने बनवाया है। ऐसी ही लापरवाही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस चलाने वालों की भी है।
विज्ञापन


अब नगर निगम प्रशासन इन लोगों के खिलाफ सीलिंग और जुर्माने की कार्रवाई करेगा। चेतावनी नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नगर निगम सदन से पास उपविधि के तहत नगर निगम सीमा में चलाए जाने वाले विभिन्न चिकित्सकीय सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, शराब व ईंट भट्ठा वालों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस बिना शहरी सीमा में इनका संचालन नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


सभी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग लाइसेंस शुल्क तय है। उपविधि के तहत एक साल के लिए ही लाइसेंस बनाया जाता है, जो अप्रैल से मार्च तक प्रभावी होता है। जिन दर्जनभर व्यवसायों के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना आवश्यक है उनकी तादाद करीब 2000 है, लेकिन बीते माह तक लाइसेंस महज 150 लोगों ने ही बनवाए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनसे नगर निगम को 10 लाख से अधिक की आय हुई है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हुए तीन माह हो गए, लेकिन अभी करीब 1850 प्रतिष्ठानों ने लाइसेंस नहीं बनवाए। इससे नगर निगम की करोड़ों की आय प्रभावित हुई है। अब लाइसेंस न बनवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिष्ठान और लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष

नर्सिंग होम-प्रसूतिगृह 50 बेड से कम           7500 रुपये
नर्सिंग होम-प्रसूतिगृह 50 से सौ बेड तक     15000 रुपये
नर्सिंग होम-प्रसूतिगृह सौ बेड से अधिक      20000 रुपये
रेस्टोरेंट जलपानगृह                                  2000 रुपये
कोल्ड ड्रिंक निर्माण व विक्रय केंद्र                 500  रुपये
बार                                                     50000  रुपये
पांच सितारा होटल                               100000  रुपये
तीन सितारा होटल                                   5000 रुपये
गेस्ट हाउस, होटल 20 बेड तक                 2000 रुपये
गेस्ट हाउस, होटल 20 बेड से अधिक         3000  रुपये
अंग्रेजी शराब की दुकान                        55000 रुपये
देशी शराब और बीयर शॉप                   30000 रुपये
मॉडल शॅाप                                        60000 रुपये
पैथोलॅाजी सेंटर                                   10000 रुपये
एक्सरे, ब्लडबैंक                                 10000 रुपये
क्लीनिक केवल परामर्श                        10000 रुपये
आयुष क्लीनिक केवल परार्मश                 4000 रुपये
ईंट भट्ठा                                             12000 रुपये

 

बिना विलंब शुल्क लाइसेंस बनवाने का आखिरी मौका

अगस्त से विलंब शुल्क भी देना होगा 
जुलाई में लाइसेंस न बनवाने वालों से अगस्त से विलंब शुल्क भी लिया जाएगा। इसमें देशी शराब और बीयर की दुकान के लाइसेंस पर 2000 रुपये, विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस पर 4000, मॉडल शॉप पर 6000 और अन्य तरह के लाइसेंस पर 1000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा।

जिन भी प्रतिष्ठान संचालकों ने अब तक लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, वह इस महीने बनवा लें। इसके बाद नगर निगम जुर्माना तो वसूलेगा ही, सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई भी करेगा। सभी व्यवसायियों को कोविड-19 के तय निर्देशों का पालन भी करना होगा। - राकेश यादव, अपर नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed