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सजा

Mon, 03 Jul 2017 11:48 PM IST
Updated Mon, 03 Jul 2017 11:48 PM IST
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सजा
दुराचार के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास
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श्रावस्ती। सुजानडीह जंगल में दो वर्ष पूर्व किशोरी से दुराचार के मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेज दिया है।

घटनाक्रम के मुताबिक मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी 15 वर्षीय किशोरी नौ अगस्त 2015 को थाना क्षेत्र के ही सुजानडीह जंगल में केवटनपुरवा के पास ईंधन के लिए लकड़ी बीनने गई थी। जहां थाना क्षेत्र के बहेलियन पुरवा निवासी बुधई उर्फ करन सिंह ने किशोरी से दुराचार किया था। किशोरी की मां ने मल्हीपुर थाने में आरोपी बुधई उर्फ करन सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक ने दुराचार व पास्को एक्ट के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय शिवकुमार सिंह द्वारा किया गया। अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सतीश कुमार मौर्या कर रहे थे। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों व साक्ष्यों के आधार पर बुधई उर्फ करन सिंह पर दुराचार व पास्को एक्ट का दोष सिद्ध पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने बुधई उर्फ करन को अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेज दिया है।
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