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जानलेवा हमले के आरोपी को पांच वर्ष की कैद
Updated Wed, 30 May 2018 11:32 PM IST
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सुल्तानपुर। जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को एडीजे द्वितीय बीके सिंह ने बुधवार को पांच वर्ष के कारावास व 3500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के मठा भुसुंडा गांव का है।
गांव निवासी राधेश्याम अपने पुत्र राजनरायन उर्फ ननकू के साथ छह अगस्त 2011 को पावर हाउस के सामने स्थित चाय की दुकान पर बैैठा था। तभी राधेश्याम का भतीजा अर्जुन पासी गाली देते हुए आया और राजनरायन को तमंचे के बट से मारने लगा। बीच-बचाव करते समय प्रभावती पत्नी मोहनलाल को गोली लग गई थी।
राधेश्याम ने अर्जुन पासी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को एडीजे द्वितीय बीके सिंह ने आरोपी अर्जुन पासी को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास व 3500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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गांव निवासी राधेश्याम अपने पुत्र राजनरायन उर्फ ननकू के साथ छह अगस्त 2011 को पावर हाउस के सामने स्थित चाय की दुकान पर बैैठा था। तभी राधेश्याम का भतीजा अर्जुन पासी गाली देते हुए आया और राजनरायन को तमंचे के बट से मारने लगा। बीच-बचाव करते समय प्रभावती पत्नी मोहनलाल को गोली लग गई थी।
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राधेश्याम ने अर्जुन पासी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को एडीजे द्वितीय बीके सिंह ने आरोपी अर्जुन पासी को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। बुधवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास व 3500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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