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मेडिकल स्टोर संचालक समेत 20 मिलावटखोरों पर 4.32 लाख का जुर्माना

Mon, 02 Apr 2018 11:32 PM IST
Updated Mon, 02 Apr 2018 11:32 PM IST
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मेडिकल स्टोर संचालक समेत 20 मिलावटखोरों पर 4.32 लाख का जुर्माना
रायबरेली। एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने दो मेडिकल स्टोर संचालकों समेत 20 मिलावटखोरों पर 4.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें बेसन बनाने वाले कानपुर के नमन इंटरप्राइजेज पर भी एक लाख और विक्रेता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। एडीएम ने 18 मामलों में सुनवाई करते हुए 20 मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया है। इसमें पनीर, बरफी, दूध, दही, बेसन, खोया, छेना मिठाई आदि खाद्य पदार्थ शामिल हैं। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मिलावटखोरों को एक महीने में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।
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पनीर का नमूना फेल होने पर आर्य नगर लालगंज निवासी रणवीर सिंह पर 25 हजार, आरके सिंह पर पांच हजार, बरफी का नमूना फेल होने पर बोल्हेपुर ऐहार निवासी सूरज गुप्ता पर 10 हजार, दूध का नमूना फेल होने पर घोसियाना घंटाघर निवासी मंसूर पर पांच हजार, बथुआखास निवासी लवकुश पर 20 हजार, मटिहा निवासी कल्लू पर पांच हजार, बड़ागांव ऊंचाहार निवासी लालजी यादव पर 10 हजार, पडे़रा निवासी राम पाल पर पांच हजार, खानपुर निवासी रामसुचित पर सात हजार, दही का नमूना फेल होने पर शंकरगंज निवासी पवन कुमार यादव पर 20 हजार, खोया का नमूना फेल होने पर गंगागंज निवासी शिवशंकर यादव पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह पनीर का नमूना फेल होने पर सलोन निवासी अशोक कुमार पर 25 हजार, दिलावरपुर परशदेपुर निवासी रमेश कुमार पर 15 हजार का जुर्माना किया। छेना मिठाई का नमूना फेल होने पर दरियापुर मुंशीगंज निवासी रामसेवक पर 20 हजार का जुर्माना किया। इसके अलावा बेसन का नमूना फेल आने पर नमन इंटरप्राइजेज कानपुर पर एक लाख व विक्रेता मुराईबाग निवासी उमाशंकर जायसवाल पर 50 हजार का जुर्माना किया। बिना पंजीयन के मिले मेडिकल स्टोर संचालक गांधी नगर चौराहा लालगंज निवासी मनोज पांडेय पर 30 हजार और दुर्गनटोला निवासी सुशील कुमार पर 15 हजार व छिवलहा निवासी संजय सिंह पर 25 हजार का जुर्माना किया गया है।
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