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लखनऊः अब नए बिजली कनेक्शन पर लगेगा 18 फीसदी जीएसटी, ये है प्रावधान

Mon, 09 Dec 2019 11:15 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 09 Dec 2019 11:15 AM IST
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18 percent GST will be added on new electricity connection
प्रतीकात्मक तस्वीर

लखनऊ में अब बिजली का घरेलू, वाणिज्यिक, प्रीपेड कनेक्शन लेने पर 18 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) देना होगा। इस संबंध में आदेश तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने गत अगस्त में ही जारी कर दिया था, लेकिन उस पर शत प्रतिशत अमल नहीं हो रहा था।

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नए कनेक्शन पर किसी खंड में जीएसटी वसूला जा रहा है तो किसी में नहीं। इसकी जानकारी होने पर मध्यांचल निगम ने सिस एवं ट्रांस गोमती जोन के मुख्य अभियंताओं को शत प्रतिशत नए कनेक्शन व कटे कनेक्शन को चालू कराने पर 18 जीएसटी वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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इससे पावर कॉर्पोरेशन का आदेश अब पूरी तरह प्रभावी हुआ है। एक से 10 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेने पर सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म कर दिया गया है। सिर्फ सिक्योरिटी धनराशि, लाइन सर्विस चार्ज, मीटर चार्ज जमा होता है, जिसकी धनराशि जीएसटी के दायरे में है।
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यहीं नहीं बकाया बिल न भरने पर बिजली कनेक्शन कट गया है तो दोबारा कनेक्शन पर जो शुल्क जमा होता है उस पर भी 18 फीसदी जीएसटी भरना पड़ेगा। 

देखें- घरेलू कनेक्शन पर जीएसटी सहित जमा होने वाली राशि

18 percent GST will be added on new electricity connection
प्रतीकात्मक तस्वीर
जीएसटी का प्रावधान
 यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के नये कनेक्शन की प्रोसेसिंग फीस, लाइन चार्ज, मीटर चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी तय किया है। एक किलोवाट के कनेक्शन पर 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस, 398 रुपये सर्विस चार्ज, 872 रुपये मीटर सहित कुल धनराशि 1620 रुपये होती है। इस राशि पर 18 फीसदी रेट से 238 जीएसटी लगेगा। यानी कुल 1858 रुपये जमा करने पड़ेंगे।

घरेलू कनेक्शन पर जीएसटी सहित जमा होने वाली राशि
किलोवाट   जीएसटी       धनराशि
एक          238          1858
दो            247          2217
तीन          247           2817
चार          247           3217
पांच         911            7968
छह          911            8368
सात         911            8768
आठ        911            9168
नौ           911            9568
दस          911            9968
   
यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली के नए कनेक्शन पर 18 फीसदी जीएसटी वसूलने का आदेश दिया है। इस आदेश के क्रम में कनेक्शन के मद में जमा होने वाली राशि पर जीएसटी वसूल की जा रही है।
- प्रेमचंद्र, अधिशासी अभियंता चिनहट खंड
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