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दिवाली से पहले 14.24 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दिया बोनस का तोहफा, शासनादेश जारी
Wed, 16 Oct 2019 12:00 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 16 Oct 2019 12:00 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
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प्रदेश सरकार ने दिवाली के पहले राज्य के 14.24 लाख कर्मचारियों को एक माह के बोनस की सौगात दे दी है। तदर्थ बोनस भुगतान के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। मार्च-2019 की वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये मानते हुए 30 दिन का बोनस 6908 रुपये मिलेगा। 4,800 रुपये ग्रेड पे तक पाने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा।
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अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने मंगलवार को बोनस भुगतान संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इसके लिए सरकार को करीब 967 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार रात ही दीवाली के पहले बोनस भुगतान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सोमवार को अपर मुख्य सचिव वित्त लखनऊ से बाहर थे लिहाजा आदेश जारी नहीं हो पाया था।
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75 फीसदी जीपीएफ, 25 फीसदी नगद
बोनस का 75 फीसदी भुगतान जीपीएफ, पीपीएफ या एनएससी में होगा। 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को बोनस के 6908 रुपये में से 1727 रुपये नकद मिलेगा।
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मुख्य बातें
यह बोनस 2018-19 के लिए 30 दिन के वेतन के आधार पर मंजूर किया गया है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 1200 रुपये होगी। यानी 30 दिन के लिए 1184 रुपये मिलेगा।
जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे जीपीएफ में जमा की जाने वाली 75 प्रतिशत राशि का एनएससी दिया जाएगा या उसके पीपीएफ एकाउंट में जमा किया जाएगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
समूह ‘ग’ व ‘घ’ के अराजपत्रित समस्त राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 1200 रुपये होगी। यानी 30 दिन के लिए 1184 रुपये मिलेगा।
जो कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, उसे जीपीएफ में जमा की जाने वाली 75 प्रतिशत राशि का एनएससी दिया जाएगा या उसके पीपीएफ एकाउंट में जमा किया जाएगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
समूह ‘ग’ व ‘घ’ के अराजपत्रित समस्त राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को।
- राज्य कर्मचारी (अराजपत्रित) 8 लाख
- शिक्षक (सहातया प्राप्त संस्थाओं सहित) 5 लाख
- शिक्षणेत्तर कर्मचारी 1 लाख
- दैनिक वेतन भोगी 0.24 लाख