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Gift Return Rules: सामान खराब निकला और बिल नहीं है? जानें क्या नो रिफंड पाॅलिसी पर भी मिलेगा पैसा वापस
Fri, 26 Dec 2025 12:12 PM IST
शिवानी अवस्थी
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Fri, 26 Dec 2025 12:12 PM IST
सार
अगर गिफ्ट खराब है, तो चुप न रहें। अपने अधिकार जानें और आवाज उठाएं। कई बार दुकानदार आपकी जानकारी की कमी से जीत जाता है।
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क्या नो रिफंड होने पर भी सामान वापस हो सकता है?
- फोटो : Adobestock
विस्तार
त्योहार या खास मौकों पर गिफ्त मिलने पर खुशी तो बहुत होती है लेकिन कई बार आपको ऐसा कोई तोहफा मिल जाता है जो आपको पसंद नहीं आता, या खराब निकलता है या पहले से ही आपके पास वह वस्तु मौजूद होता है। ऐसे में सबसे पहले आप गिफ्ट रिटर्न या एक्सचेंज करने के बार में सोचते हैं। लेकिन मिले हुए तोहफे की कोई रसीन न होने या पैकजिंग खुलने क बाद उनकी वापसी करना क्या संभव है?
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बहुत सारे लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है कि बिना रसीद के कोई सामान वापस किया जा सकता है? अपने अधिकारों से अनजान उपभोक्ताओं को इस सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलियन कंज़्यूमर लॉ (Australian Consumer Law) ने दिया है। अगर आप भी कोई तोहफा या सामान रिटर्न करना चाहते हैं तो हो सकता है कि दुकानदार नो रिफंड कहकर बात खत्म करना चाहे। आइए जानते हैं इस बारे में कानून क्या कहता है।
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पसंद नहीं आया गिफ्ट? रिफंड मिलना जरूरी नहीं
अगर आपने गिफ्ट सिर्फ इसलिए लौटाना चाहा क्योंकि वह पसंद नहीं आया या चेंज ऑफ माइंड है, तो कानून दुकानदार को रिफंड देने के लिए बाध्य नहीं करता। हालांकि, अगर किसी स्टोर की अपनी चेंज ऑफ माइंड रिटर्न पॉलिसी है, तो उसे उसका पालन करना ही होगा। लेकिन यहां भी अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, फूड जैसी चीजें अक्सर रिटर्न से बाहर होती हैं।
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गिफ्ट खराब निकला तो क्या करें?
अगर गिफ्ट खराब है, तो उपभोक्ता के अधिकार कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट असुरक्षित है। विज्ञापन या डिस्क्रिप्शन से अलग निकला, अपने तय उद्देश्य के लिए काम नहीं करता और उसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है तो यह मेजर फेल्योर माना जाता है। ऐसे में उपभोक्ता पूरा रिफंड या नया प्रोडक्ट मांग सकता है।
पैकिंग फटी या गायब है, क्या रिफंड मिल सकता है?
अगर प्रोडक्ट खराब है, तो पैकिंग न होने पर भी रिफंड या रिप्लेसमेंट का अधिकार बना रहता है। लेकिन अगर सिर्फ पसंद न आने की वजह से रिटर्न करना है, तो ज़्यादातर दुकानदार पैकिंग को जरूरी शर्त मानते हैं।
बिल नहीं है तो सबूत कैसे दें?
कानून कहता है कि सामान की रसीद जरूरी नहीं, प्रूफ ऑफ परचेज जरूरी है। इसके लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड स्टेटमेंट, वारंटी कार्ड, ऑनलाइन ऑर्डर नंबर और रसीद की फोटो या कॉपी भी मान्य हो सकती है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीद में क्या फर्क
खराब प्रोडक्ट पर अधिकार ऑनलाइन और दुकान दोनों जगह समान हैं। ऑनलाइन खरीद में खास नियम है कि जो दिखाया गया, वही मिलना चाहिए। वरना रिफंड या रिप्लेसमेंट आपका हक है।