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Jharkhand: बजट सत्र को लेकर रांची में सुरक्षा अलर्ट, विधानसभा के 750 मीटर तक नो-प्रोटेस्ट जोन घोषित
Mon, 16 Feb 2026 09:51 PM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Mon, 16 Feb 2026 09:51 PM IST
सार
Jharkhand: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में 18 फरवरी से 19 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली और हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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झारखंड विधानसभा
- फोटो : ANI
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विस्तार
झारखंड विधानसभा के षष्ठम कार्यकाल के पंचम (बजट) सत्र के मद्देनज़र रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 18 फरवरी की प्रातः 8:00 बजे से 19 मार्च की रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
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धारा 163 लागू
यह आदेश उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी के संयुक्त निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
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पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना वर्जित रहेगा। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि तथा परंपरागत हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
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आम लोगों से प्रशासन ने की अपील
साथ ही धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर पूर्ण रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का पालन करें और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।