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Jharkhand: पीएमएलए कोर्ट ने सीएम सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका की खारिज
Sat, 26 Nov 2022 11:52 PM IST
Jeet Kumar
एएनआई, रांची
एएनआई, रांची
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 26 Nov 2022 11:52 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था । मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उन पर अवैध पत्थर खनन के कई मामले दर्ज हैं।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
विशेष पीएमएलए कोर्ट रांची ने अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। आरोपी पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं, उन पर अवैध पत्थर खनन के कई मामले दर्ज हैं और इनको अवैध खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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ईडी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जबकि बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को चार अगस्त और 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
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इसके बाद ईडी ने इन लोगों के कई ठिकानों पर देशभर में छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप 5.34 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई, 13.32 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि जब्त की गई और इसके अलावा दो हाइवा ट्रक के अलावा दो एके 47 असॉल्ट राइफलों के साथ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। वहीं अब तक गिरफ्तार आरोपी व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।