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झारखंड में कोरोना का कहर : सरकार ने लगाया एक सप्ताह का लॉकडाउन, जानिए नए दिशानिर्देश

Tue, 20 Apr 2021 03:44 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 20 Apr 2021 03:44 PM IST
सार

  • झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों के जमावड़े की अनुमति नहीं है। 

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Lockdown in Jharkhand from April 22 to 29 with few exemptions
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन - फोटो : पीटीआई

विस्तार

झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कुछ छूट के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भक्तों के जमावड़े की अनुमति नहीं रहेगी।आवश्यक सेवाओं के साथ खनन, कृषि और निर्माण गतिविधियों की अनुमति भी दी गई है।

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झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय मंगलवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया। इसके तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित कार्यालयों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे एवं आवश्यक कार्य छोड़कर कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार द्वारा सप्ताह भर इस लॉकडाउन के संबन्ध में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। 
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सोरेन ने बताया कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पूरे राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निश्चित कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे और कोई भी बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सोरेन ने बताया कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें भी बंद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि, उद्योग एवं खनन क्षेत्रों को अपनी गतिविधियों के लिए छूट होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी के जीवन की रक्षा के साथ ही जीविका की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान पूरी कड़ाई से नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने की छूट नहीं होगी, अर्थात् राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन लोगों के निश्चित संख्या में वहां जाने पर नियमों के तहत प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के विस्तृत नियम आज शाम तक जारी किए जाएंगे।

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