झारखंड: बड़गाई जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, दोनों याचिकाओं पर अब 2 दिसंबर को सुनवाई
बड़गाई जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी दो आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई टालते हुए ईडी के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है।
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झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाई जमीन घोटाला मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल दो आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ताओं ने दोनों याचिकाओं पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पहले दाखिल किए गए जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए मुख्यमंत्री के वकीलों ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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विशेष अदालत के आदेशों को दी है चुनौती
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत के दो अलग-अलग आदेशों को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पहली याचिका में उन्होंने विशेष अदालत की ओर से अपनी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं, दूसरी याचिका में उन्होंने अभियोजन स्वीकृति के बिना अदालत की ओर से संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है। अब हाई कोर्ट इन दोनों आपराधिक याचिकाओं पर 2 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगा।