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Jharkhand: झारखंड में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 30 साल की कैद, चाईबासा की एक कोर्ट का फैसला

Fri, 08 Sep 2023 08:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, चाईबासा
पीटीआई, चाईबासा Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 08 Sep 2023 08:29 PM IST
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Jharkhand News Updates Man gets 30 years of imprisonment for raping minor
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

झारखंड के चाईबासा की एक कोर्ट ने लगभग तीन साल पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी हरिलाल बोदरा ने अक्तूबर 2020 में धमकाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था। इस संबंध में आईपीसी और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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माओवादियों ने की पूर्व बीएसएफ जवान की हत्या
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में संदिग्ध माओवादियों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मृतक की पहचान सुखलाल पूर्ति के रूप में हुई है, जिसके शव के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के पर्चे पाए गए। जिससे अनुमान है कि मुखबिरी के संदेह में जवान की हत्या की गई है। माओवादियों के एक समूह ने कदमडीहा पंचायत के काशीजोड़ा गांव में  पूर्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या की। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पूर्ति ने बीएसएफ से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी और वह सामान्य जीवन जी रहे थे।  
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