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झारखंड: पति की हत्या के आरोप में महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद, तीन साल पुराने मामले में आया फैसला

Sat, 29 Jan 2022 11:17 PM IST
न्यूज डेस्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमशेदपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमशेदपुर Published by: न्यूज डेस्क Updated Sat, 29 Jan 2022 11:17 PM IST
सार

तपन दास की 12 जनवरी 2019 को जमशेदपुर के टेल्को इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोषियों ने शव को फ्रिज में रखा और ऑटोरिक्शा से बाराबंकी ले गए। जहां शव को एक झाड़ी में फेंक दिया।

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Jharkhand: Life imprisonment for woman and her lover for murder of husband, verdict in three-year-old case
कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala

विस्तार

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने तीन साल पुराने मामले में अपने पति की हत्या में शामिल एक महिला और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने 27 जनवरी को तपन दास हत्याकांड में स्वेता दास, उसके प्रेमी सुमित सिंह और उनके साथी सोनू लाल को दोषी करार दिया था। जिसके बाद सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा अदालत ने इन सभी पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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तीन साल पहले हुई थी हत्या
जानकारी के मुताबिक, तपन दास की 12 जनवरी 2019 को जमशेदपुर के टेल्को इलाके में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तीनों दोषियों ने शव को फ्रिज में रखा और ऑटोरिक्शा से बाराबंकी ले गए। जहां शव को एक झाड़ी में फेंक दिया। दो दिन बाद झाड़ी से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने शव का पता लगाया और पुलिस को सूचना दी।
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सीसीटीवी व कॉल विवरण से मामले का पर्दाफाश
पुलिस ने अपार्टमेंट ब्लॉक (जहां स्वेता और तपन रहते थे) के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज और तीनों आरोपियों के कॉल विवरण की जांच करके मामले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि दंपति की एक नौ साल की बेटी भी है। मामले में श्वेता, सुमित सिंह और सोनू लाल फिलहाल अलग-अलग जेलों में बंद हैं। उन्हें मामले की सुनवाई के लिए वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया था।

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