{"_id":"6aeb147ffe8462066004262a","slug":"jharkhand-high-court-tarpaulin-scam-cbi-slow-investigation-1997-bitumen-scam-2026-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: अलकतरा घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दस्तावेज जुटाने में पूरी उम्र निकाल देती हैं जांच एजेंसियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
झारखंड: अलकतरा घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- दस्तावेज जुटाने में पूरी उम्र निकाल देती हैं जांच एजेंसियां
Wed, 04 Nov 2026 05:02 PM IST
राँची ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: राँची ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:02 PM IST
सार
झारखंड हाईकोर्ट ने करीब तीन दशक पुराने अलकतरा घोटाले की धीमी सुनवाई पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वर्ष 1997 में सामने आए इस मामले में 32 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 12 की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। अब 20 आरोपियों पर सुनवाई जारी है।
विज्ञापन
झारखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झारखंड उच्च न्यायालय ने लगभग तीन दशक पुराने अलकतरा घोटाले की धीमी सुनवाई और सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो की सुस्त कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जताई है। अदालत ने टिप्पणी की कि जांच एजेंसियां केवल दस्तावेज जुटाने में ही पूरी उम्र निकाल देती हैं।
वर्ष 1997 में एकीकृत बिहार के दौरान उजागर हुए इस अलकतरा घोटाले में तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन सहित कुल 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में फैसले का इंतजार करते-करते 12 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी बचे 20 लोगों पर आज भी मुकदमा चल रहा है।
ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: 75% अग्निवीरों को बढ़े हुए वेतन के साथ दो साल का विस्तार मिलेगा, फिर सेना में नियमित भर्ती होगी
विज्ञापन
निचली अदालत से मांगे रिकॉर्ड
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत से दो मामलों के रिकॉर्ड तलब किए हैं। सुनवाई के दौरान जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह दलील दी कि कई मामलों में गवाह अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं, तो अदालत ने इस पर गहरी असंतुष्टि प्रकट की।
विज्ञापन
वर्ष 1997 में एकीकृत बिहार के दौरान उजागर हुए इस अलकतरा घोटाले में तत्कालीन मंत्री इलियास हुसैन सहित कुल 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था। न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में फैसले का इंतजार करते-करते 12 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी बचे 20 लोगों पर आज भी मुकदमा चल रहा है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: 75% अग्निवीरों को बढ़े हुए वेतन के साथ दो साल का विस्तार मिलेगा, फिर सेना में नियमित भर्ती होगी
विज्ञापन
निचली अदालत से मांगे रिकॉर्ड
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत से दो मामलों के रिकॉर्ड तलब किए हैं। सुनवाई के दौरान जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने यह दलील दी कि कई मामलों में गवाह अपने पते पर नहीं मिल रहे हैं, तो अदालत ने इस पर गहरी असंतुष्टि प्रकट की।