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Jharkhand: राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, गृह मंत्री शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
Wed, 17 May 2023 02:16 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 17 May 2023 02:16 AM IST
सार
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने नवीन झा की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई पूरी की।
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राहुल गांधी
- फोटो : Twitter
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर बयान देने के आरोप में रांची में दायर एक आपराधिक मामले के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर एक मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति ने दायर आपराधिक शिकायत पर की सुनवाई
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने नवीन झा की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई पूरी की। नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
भाजपा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान
झा ने 24 अप्रैल, 2022 को दायर की गई अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी द्वारा बैठक में दिए गए बयान का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है और यह भाजपा, उसके सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान है।
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राहुल गांधी पर झारखंड में तीन मामले है दर्ज
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार तक अपनी दलीलों का सार लिखित रूप में जमा करने का निर्देश दिया। वर्तमान में गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले दर्ज हैं जिनमें से दो राजधानी रांची में और एक चाईबासा में दर्ज है।
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न्यायमूर्ति ने दायर आपराधिक शिकायत पर की सुनवाई
न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत ने नवीन झा की ओर से दायर एक आपराधिक शिकायत पर राहुल गांधी द्वारा दायर आपराधिक विविध याचिका पर सुनवाई पूरी की। नवीन झा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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भाजपा के सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान
झा ने 24 अप्रैल, 2022 को दायर की गई अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी द्वारा बैठक में दिए गए बयान का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया है और यह भाजपा, उसके सदस्यों और कार्यकर्ताओं का अपमान है।
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राहुल गांधी पर झारखंड में तीन मामले है दर्ज
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार तक अपनी दलीलों का सार लिखित रूप में जमा करने का निर्देश दिया। वर्तमान में गांधी के खिलाफ झारखंड में तीन मामले दर्ज हैं जिनमें से दो राजधानी रांची में और एक चाईबासा में दर्ज है।