फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Decision to cancel 22 exams challenged in High Court; hearing on August 31.

झारखंड: 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने पर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, सिविल जज भर्ती पर 31 अगस्त को होगी सुनवाई

Thu, 27 Aug 2026 04:53 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 04:53 PM IST
सार

झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की है।

विज्ञापन
Decision to cancel 22 exams challenged in High Court; hearing on August 31.
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी क्रम में सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

विज्ञापन

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से मामले की शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख तय की।

विज्ञापन

याचिकाकर्ता आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने पक्ष रखा।

विज्ञापन संख्या 22/2023 से जुड़ा है मामला
यह मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के विज्ञापन संख्या 22/2023 से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के फैसले को न्यायिक जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। दरअसल, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान सीआईडी की ओर से सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन परीक्षाओं की समीक्षा और कार्रवाई का निर्णय लिया, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका सामने आई थी। सरकार ने वर्ष 2014 से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की भी घोषणा की है।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- नेपाल त्रासदी के बाद बिहार में अलर्ट: CM सम्राट चौधरी ने सोनपुर से वाल्मीकिनगर तक किया गंडक का हवाई सर्वेक्षण

इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया पर रोक लगाने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के फैसले की वैधता पर झारखंड हाईकोर्ट में 31 अगस्त को आगे सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed