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Jharkhand Cabinet: कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, CM सोरेन की अध्यक्षता में लिया गया फैसला
Thu, 24 Jul 2025 04:31 PM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Thu, 24 Jul 2025 04:31 PM IST
सार
Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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झारखंड कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रालय में झारखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अहम माने जा रहे हैं।
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- उग्रवाद या सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झारखंड के अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को सरकारी नौकरी और विशेष सहायता राशि देने की मंजूरी दी गई।
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- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (मार्च 2023 तक की अवधि) को झारखंड विधानसभा के अगले सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई।
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- 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ की गणना में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने की मंजूरी दी गई। पुराने आदेश को रद्द कर भारत सरकार के नए आदेश के अनुसार फैसला लिया गया।
- "झारखंड वित्त (ऑडिट और लेखा) सेवा नियमावली-2025" को मंजूरी दी गई।
- डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
- डॉ. रीना कुमारी (सदर अस्पताल, बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
- डाल्टनगंज में एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई।
- पुलिस, कक्षपाल, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही की नई संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 बनाई गई। पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया गया। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को अगली भर्तियों में उम्र और शुल्क में छूट दी जाएगी।
- “अटल मोहल्ला क्लीनिक” योजना का नाम बदलकर अब “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” कर दिया गया है।
- डॉ. वीणा कुमारी एम (कसमार, बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
- उर्दू सहायक शिक्षकों के 3712 पुराने पद खत्म कर अब 4339 नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें इंटरमीडिएट स्तर पर 3287 और स्नातक स्तर पर 1052 पद शामिल हैं।
- ग्रामीण विकास विभाग और CRISP संस्था के बीच एक समझौता (MoU) करने की स्वीकृति दी गई है, ताकि महिलाओं के समूहों को मजबूत किया जा सके।
- झारखंड विधि विज्ञान निदेशालय में ‘विसरा कटर’ और ‘प्रयोगशाला वाहक’ जैसे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।
- श्रावणी मेला-2025 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 जुलाई से 10 अगस्त तक 28 अस्थायी थाना और 19 अस्थायी ट्रैफिक थाना खोलने की स्वीकृति दी गई।
- भवन निर्माण कार्यों में जीएसटी प्रमाणपत्र को अनिवार्य करने के लिए भवन निर्माण नियमों और टेंडर दस्तावेजों में संशोधन की मंजूरी दी गई।
- दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले संविदा रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति के लिए बनी स्क्रीनिंग कमिटी में बदलाव की अनुमति दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित किया गया है।
- रिटायर सरकारी कर्मियों को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाए जाने पर उनके यात्रा खर्च की भरपाई की जाएगी।
- दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई।
- झारखंड आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन कर नई नियमावली-2024 को मंजूरी दी गई है।
- झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई है।
- किशोरी बालिकाओं के लिए पोषण योजना “सखी” के तहत पोषक आहार (Micronutrient Fortified/Energy Dense Food) की आपूर्ति के लिए कुछ एजेंसियों को मनोनीत करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए नियमों में शिथिलता दी गई है।