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झारखंड विधानसभा: इसी सत्र में एंटी-लिंचिंग बिल पेश होने के आसार, दोषियों को मिल सकती है मौत की सजा

Thu, 09 Dec 2021 12:27 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Thu, 09 Dec 2021 12:27 PM IST
सार

विधानसभा का आगामी सत्र 16 से 22 दिसंबर तक चलेगा। इसी सत्र में झारखंड (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक पास कराने की संभावना है। कानून बनने के बाद लिंचिंग करने वालों को मौत की सजा भी दी जा सकती है। 

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Anti lynching bill likely in upcoming Jharkhand Assembly session
झारखंड विधानसभा - फोटो : social media

विस्तार

आदिवासी राज्य में भीड़ पर हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा अपने आगामी सत्र में एक एंटी-लिंचिंग बिल पेश कर सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान हो सकता है। सूत्रों की मानें तो लिंचिंग करने वालों के लिए मौत की सजा का भी प्रावधान होगा। एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि झारखंड (लिंचिंग रोकथाम) विधेयक, 2021 झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में 16 से 22 दिसंबर तक आने की संभावना है।

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