फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   J&K High Court stays suspension of two teachers

दो टीचरों के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Thu, 28 Jul 2016 12:20 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Thu, 28 Jul 2016 12:20 PM IST
विज्ञापन
J&K High Court stays suspension of two teachers
कोर्ट - फोटो : demo pics
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक और जिलाधीश के बीच अधिकारों के आपसी विवाद से दो टीचरों के सस्पेंड करने के आदेश पर रोक लगा दी है। दो टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की कि शिक्षा विभाग के निदेशक ने उन्हें जोनल शिक्षा आफिस में अटैच करने के आदेश दिए। जिलाधीश ने भी आदेश जारी करके दोनों टीचरों को मौजूदा स्थान पर कार्य करने के आदेश दिए। आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षा विभाग के निदेशक ने दोनों टीचरों को सस्पेंड कर दिया। 
विज्ञापन



न्यायाधीश जनक राज कोतवाल ने एडवोकेट सुदर्शन शर्मा की दलीलों पर पाया कि इस मामले मेें दो आला अधिकारियों के बीच पावर के उपयोग का मामला है। एक निदेशक है और दूसरा जिला विकास उपायुक्त है। उपायुक्त ने आदेश जारी करके दोनों टीचरों को पुराने स्थान पर ही बहाल रखा। शिक्षा निदेशक ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। 
विज्ञापन


कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और भविष्य में ऐसे हालात पैदा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। कोर्ट में तालिब हुसैन, रियाज अहमद ने शिक्षा निदेशक के आदेश क्रमांक 857 दिनांक 17 फरवरी 2016 के आदेशों पर रोक लगाने की अपील की। 
विज्ञापन
विज्ञापन


तालिब हुसैन को हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से जोनल शिक्षा अधिकारी भटयास और रियाज अहमद को हायर सेकेंडरी स्कूल देसा से जोनल शिक्षा अधिकारी घट में अटैच करने के आदेश दिए थे। जिला विकास उपायुक्त डोडा ने दोनों याचिकाकर्ताओं को उनके पुराने स्थान पर बहाल रखा और कहा जब तक नए टीचर नहीं आते हैं, याचिकाकर्ताओं को पहले वाले स्कूल में ही तैनात रखा। याचिकाकर्ताओं ने जिलाधीश के आदेशों का पालन किया और शिक्षा विभाग के निदेशक ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed