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उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Tue, 16 Aug 2016 08:34 PM IST
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अपनी पूर्व पत्नी के साथ उमर अब्दुल्ला
- फोटो : File Photo
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिए हलफनामे में कहा था कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को इसलिए सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
इसके साथ ही सरकार ने कहा कि उमर की पत्नी का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार बंगला नहीं मिल सकता।
गौरतलब है कि उमर की पूर्व पत्नी पायल ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें और उनके बेटों को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गयी है. ऐसे में 94 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं ऐसे में बंगला छोड़ने में उनको काफी दिक्कत होगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल 2011 से अलग रह रहे हैं.
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दरअसल कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिए हलफनामे में कहा था कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को इसलिए सरकारी बंगला नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
इसके साथ ही सरकार ने कहा कि उमर की पत्नी का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार बंगला नहीं मिल सकता।
गौरतलब है कि उमर की पूर्व पत्नी पायल ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उन्हें और उनके बेटों को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गयी है. ऐसे में 94 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं ऐसे में बंगला छोड़ने में उनको काफी दिक्कत होगी। बता दें कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल 2011 से अलग रह रहे हैं.
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