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एसएसपी श्रीनगर के नाम दूसरी बार गैर जमानती वारंट
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 07 Aug 2016 12:29 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Demo Pic.
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टंगपोरा में युवक की मौत के मामले में अदालती आदेश की अवमानना पर एसएसपी श्रीनगर के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है।
चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट मसर्रत शाहीन ने आदेश जारी कर एसएसपी से कारण पूछा कि आखिर क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। साथ ही आईजी को आदेश दिया कि वह युवक की मौत मामले में आरोपी डीएसपी के खिलाफ चौबीस घंटे में एफआईआर दर्ज करें।
आईजी को आदेश पर अमल की रिपोर्ट सोमवार सुबह दस बजे तक अदालत में खुद आकर दाखिल करनी होगी। अदालत ने कहा कि एसएसपी श्रीनगर अमित कुमार को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह आदेश पर अमल नहीं कर पाए।
उल्लेखनीय है कि सीजेएम की अदालत ने एसएसपी श्रीनगर को 18 जुलाई और 29 जुलाई को युवक की मौत मामले में डीएसपी यासिर कादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश पर अमल न कर पाने पर एसएसपी श्रीनगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
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एक अगस्त को एसएसपी श्रीनगर को पुलिस हिरासत में कोर्ट लाया गया, जहां पर एसएसपी ने 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद जमानत हासिल की थी। अदालत ने एसएसपी को शनिवार कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था जिस पर अमल न होने पर सीजेएम ने दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट मसर्रत शाहीन ने आदेश जारी कर एसएसपी से कारण पूछा कि आखिर क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। साथ ही आईजी को आदेश दिया कि वह युवक की मौत मामले में आरोपी डीएसपी के खिलाफ चौबीस घंटे में एफआईआर दर्ज करें।
आईजी को आदेश पर अमल की रिपोर्ट सोमवार सुबह दस बजे तक अदालत में खुद आकर दाखिल करनी होगी। अदालत ने कहा कि एसएसपी श्रीनगर अमित कुमार को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह आदेश पर अमल नहीं कर पाए।
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उल्लेखनीय है कि सीजेएम की अदालत ने एसएसपी श्रीनगर को 18 जुलाई और 29 जुलाई को युवक की मौत मामले में डीएसपी यासिर कादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश पर अमल न कर पाने पर एसएसपी श्रीनगर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया।
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एक अगस्त को एसएसपी श्रीनगर को पुलिस हिरासत में कोर्ट लाया गया, जहां पर एसएसपी ने 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने के बाद जमानत हासिल की थी। अदालत ने एसएसपी को शनिवार कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था जिस पर अमल न होने पर सीजेएम ने दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।