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शकुंतला फ्लाईओवर पर ईरा से मांगा रिकार्ड

Fri, 02 Jan 2015 01:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Fri, 02 Jan 2015 01:40 AM IST
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Shakuntala flyover sought records from the era

शकुंतला फ्लाईओवर योजना को ठप करने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेएंडके ईरा के प्रबंध निदेशक को रिकार्ड के साथ अदालत में पेश होने को कहा है।

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जनहित याचिका में कहा गया कि जेल रोड और न्यू प्लाट को जोड़ने वाले प्रस्तावित शकुंतला चौक-बलविंदर चौक-अंबफला फ्लाईओवर को कुछ खास कारणों से वर्ष 2008 में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ईरा की ओर से इस याचिका के विरोध में दायर जवाब में यह नहीं बताया गया कि योजना को बंद कर दिया गया है।
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जवाब में कहा गया कि या तो इसे स्थगित किया गया है या फिर राइट्स की ओर से पेश मोबिलिटी प्लान के तहत इसकी फिर से समीक्षा करने की जरूरत है। वर्ष 2008 में स्टेट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच लोन एग्रीमेंट के बारे में भी कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया।
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पैरा दो में पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) की ओर से यह बताने का प्रयास किया गया कि फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और राइट्स की ओर से मोनो रेल बनाने के नए अनुमोदन विचाराधीन है।


ईरा के आब्जेक्शन पर गौर करते हुए चीफ जस्टिस एमएम कुमार और धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है या इसे बंद कर दिया गया है। यह जानने के लिए योजना के रिकार्ड की जरूरत है। अदालत ने रिकार्ड पेश करने के निर्देश देते हुए कहा कि ईरा के एमडी के सहयोग की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई पर एमडी रिकार्ड सहित अदालत में उपस्थित हों। जेएनएफ

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