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Udhampur News: नशा तस्करी के आरोपी को एक लाख के बांड पर सशर्त जमानत

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drug peddler, conditional bail
उधमपुर। एनडीपीएस मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी जवाज अहमद की जमानत याचिका को कुछ शर्तों के साथ मंजूर कर लिया है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये का जमानती बांड और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बांड जमा करने का आदेश दिया है।
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10 फरवरी को टिकरी नाका पॉइंट पर स्विफ्ट कार की तलाशी के दौरान चालक मोहम्मद दानिश भट से 8.12 ग्राम और जवाज अहमद की जेब से 12.27 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था।
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बेगुनाही, खराब स्वास्थ्य और साफ आपराधिक छवि का हवाला दिया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामद मात्रा (12.27 ग्राम) मध्यम श्रेणी (पांच ग्राम से 250 ग्राम के बीच) में आती है जिस पर एनडीपीएस की धारा 37 के कड़े प्रावधान लागू नहीं होते। दूसरी ओर सरकारी वकील ने दलील दी कि नशा समाज और युवा पीढ़ी को नष्ट कर रहा है और जमानत देने से गलत संदेश जाएगा।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए कहा कि आरोपी बिना अनुमति प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा। पासपोर्ट जमा करवाना होगा और मोबाइल फोन बंद नहीं करेगा। गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। जांच अधिकारी और अदालत के समक्ष नियमित रूप से पेश होना अनिवार्य होगा। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ या आरोपी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हुआ तो उसकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
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