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लेह: आठ साल बाद लद्दाख में निकाय चुनाव का बिगुल, लेह-कारगिल के 38 वार्डों में 21 नवंबर को मतदान

Fri, 30 Oct 2026 12:46 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, लेह
अमर उजाला नेटवर्क, लेह Published by: Nikita Gupta Updated Fri, 30 Oct 2026 12:46 PM IST
सार

लद्दाख की लेह और कारगिल नगर पालिका समितियों के 38 वार्डों में 21 नवंबर को मतदान होगा जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पांच नवंबर तय की गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दोनों क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

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voting to be held on November 21 across 38 wards in Leh and Kargil.
लद्दाख नगर निकाय चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लद्दाख में पंचायत चुनावों के साथ ही नगर निकाय चुनावों का भी बिगुल बज गया है। लेह और कारगिल की नगर पालिका समितियों के लिए 21 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि पांच नवंबर है। दोनों नगर पालिकाओं में 38 वार्ड हैं।

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लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल शर्मा ने वीरवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। अधिसूचना जारी होते ही दोनों क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो 30 नवंबर को पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। लेह नगर पालिका के 21 वार्डों और कारगिल नगर पालिका के 17 वार्डों के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार कर पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। सभी प्रत्याशियाें को 21 को चुनाव चिह्नों का आवंटन किए जाएंगे। इसी दिन चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

दोनों नगर समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के चलते नए सिरे से चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे पहले लद्दाख में पंचायत और निकाय चुनाव साल 2018 में कराए गए थे, जब लद्दाख तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था। यह चुनाव जम्मू-कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट, 2000 और जम्मू-कश्मीर म्यूनिसिपल कमेटी (इलेक्शन) रूल्स, 2003 के तहत आयोजित किए जा रहे हैं।

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ये है चुनाव कार्यक्रम
  • नामांकन की अंतिम तिथि: 5 नवंबर
  • नामांकन पत्रों की जांच: 6 नवंबर
  • नाम वापसी: 9 नवंबर तक
  • मतदान : 21 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
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एलएएचडीसी लेह के परिसीमन में तीन पार्षद निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए जाएं
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, चुशोत ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह के निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन पर पुनर्विचार करने और चुशोत को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए तीन पार्षद निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करने की मांग की है। इस संबंध में लेह के उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक को सौंपे गए ज्ञापन में समिति ने चिंता जताई कि प्रस्तावित परिसीमन में चुशोत की जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। समिति ने बताया कि चुशोत में तीन राजस्व गांव चूशोत योकमा, चुशोत शम्मा और चुशोत गोंगमा शामिल हैं, जिनमें छह हलका पंचायतें हैं।

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