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Srinagar News: जांच में चूक, एडीपीएस कोर्ट ने दो लोगों को बरी किया
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श्रीनगर। जिले की स्पेशल कोर्ट ने नारकोटिक्स केस में आरोपी दो लोगों को जांच में गंभीर चूक, कानून के जरूरी नियमों का पालन न करने और जब्त किए गए पदार्थ की कस्टडी की टूटी हुई चेन पाए जाने के बाद बरी कर दिया है।
स्पेशल जज विनोद कुमार (एनडीपीएस) की कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपियों के पास कथित प्रतिबंधित पदार्थ जानबूझकर था और उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।
इस संबंध में 16 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन सफाकदल में एफआईआर दर्ज की गई थी। जब पुलिस ने चट्टाबल बग्यास चौक पर एक नाके के दौरान एक ईको गाड़ी से नशीले सिरप की 22 बोतलें बरामद करने का दावा किया था। गाड़ी में सवार आरोपी सरिया सफाकदल के मोहम्मद अशरफ बुर्जा और सुन्नर खुल सफाकदल के मोहम्मद इमरान खान गिरफ्तार किया था।
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सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट को कई विरोधाभास और गंभीर प्रोसीजरल उल्लंघन मिले जिससे प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर हो गया। कोर्ट ने जब्त की गई बोतलों के बैच नंबरों में अंतर, कोर्ट के सामने पेश किए गए कंटेनर में बदलाव और कस्टडी की चेन में कई ब्रेक देखे। कोर्ट ने माना कि इन कमियों की वजह से यह नतीजा निकालना नामुमकिन है कि ट्रायल के दौरान पेश की गई बोतलें वही थीं जो आरोपी से कथित तौर पर बरामद की गई थीं। जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। संवाद
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स्पेशल जज विनोद कुमार (एनडीपीएस) की कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन बिना किसी शक के यह साबित करने में नाकाम रहा कि आरोपियों के पास कथित प्रतिबंधित पदार्थ जानबूझकर था और उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।
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इस संबंध में 16 सितंबर 2023 को पुलिस स्टेशन सफाकदल में एफआईआर दर्ज की गई थी। जब पुलिस ने चट्टाबल बग्यास चौक पर एक नाके के दौरान एक ईको गाड़ी से नशीले सिरप की 22 बोतलें बरामद करने का दावा किया था। गाड़ी में सवार आरोपी सरिया सफाकदल के मोहम्मद अशरफ बुर्जा और सुन्नर खुल सफाकदल के मोहम्मद इमरान खान गिरफ्तार किया था।
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सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट को कई विरोधाभास और गंभीर प्रोसीजरल उल्लंघन मिले जिससे प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर हो गया। कोर्ट ने जब्त की गई बोतलों के बैच नंबरों में अंतर, कोर्ट के सामने पेश किए गए कंटेनर में बदलाव और कस्टडी की चेन में कई ब्रेक देखे। कोर्ट ने माना कि इन कमियों की वजह से यह नतीजा निकालना नामुमकिन है कि ट्रायल के दौरान पेश की गई बोतलें वही थीं जो आरोपी से कथित तौर पर बरामद की गई थीं। जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट के तहत जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया। संवाद