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Srinagar News: नौकरी का झांसा देकर ठगी के मामले में चार्जशीट दाखिल
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- दो लोगों पर बैंक में नौकरी का झांसा देकर मोटी रकम ठगने का है आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के एक मामले में श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दो आरोपियों मोहम्मद अशरफ शेख निवासी पहलगाम कुलगाम और एजाज-उल-रहमान मनरू निवासी बुलबुल बाग बरजुल्ला श्रीनगर के खिलाफ दायर की गई है।
यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को जेएंडके बैंक में नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर धोखा दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों से बड़ी रकम वसूली। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने जांच शुरू की।
जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को फर्जी अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए थे जिससे उन्हें बेईमानी से पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। जांच में दोनों आरोपियों की इस धोखाधड़ी वाली हरकत में शामिल होने की बात साबित हुई। इकट्ठे किए गए दस्तावेजी सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक जांच के बाद क्राइम ब्रांच कश्मीर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों ने आरपीसी की बताई गई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किए गए है। नतीजतन न्यायिक फैसले के लिए सक्षम कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी गई।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के एक मामले में श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दो आरोपियों मोहम्मद अशरफ शेख निवासी पहलगाम कुलगाम और एजाज-उल-रहमान मनरू निवासी बुलबुल बाग बरजुल्ला श्रीनगर के खिलाफ दायर की गई है।
यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को जेएंडके बैंक में नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर धोखा दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों से बड़ी रकम वसूली। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (क्राइम ब्रांच कश्मीर) ने जांच शुरू की।
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जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं को फर्जी अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए थे जिससे उन्हें बेईमानी से पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। जांच में दोनों आरोपियों की इस धोखाधड़ी वाली हरकत में शामिल होने की बात साबित हुई। इकट्ठे किए गए दस्तावेजी सबूत, गवाहों के बयान और फोरेंसिक जांच के बाद क्राइम ब्रांच कश्मीर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों ने आरपीसी की बताई गई धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किए गए है। नतीजतन न्यायिक फैसले के लिए सक्षम कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी गई।
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