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Srinagar News: जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
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पैसों के गबन व धोखाधड़ी का है आरोप, आरोपी को 13 फरवरी 2025 को कर दिया गया बर्खास्त
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर के विशेष अपराध विंग ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक की लालपोरा शाखा के पूर्व प्रबंधक अभिषेक प्रजापत के खिलाफ ग्राहकों और बैंक के पैसों के गबन व धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह चार्जशीट कुपवाड़ा जिले के सोगम (लोलाब) स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई है।
आरोपी पर अपने कार्यकाल के दौरान बैंक और खाताधारकों के धन का दुरुपयोग करने, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। इस मामले की शुरुआत जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के कुपवाड़ा क्षेत्रीय प्रबंधक की दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए क्राइम मुख्यालय को भेजा था। आर्थिक अपराध विंग की प्रारंभिक जांच के बाद 13 मई 2026 को विशेष अपराध विंग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रबंधक ने लोन से संबंधित दस्तावेजों, फाइल चार्ज और अन्य औपचारिकताओं के बहाने विभिन्न ग्राहकों के खातों से 1.19 लाख रुपये अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। इसके अलावा उसने बैंक के आधिकारिक व्यय खातों से 25,850 रुपये की हेराफेरी की और 24,100 रुपये का फर्जी खर्च दिखाकर बैंक को 49,950 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। शिकायत और विभागीय जांच के आधार पर आरोपी अभिषेक प्रजापत को 13 फरवरी 2025 को ही बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अब क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के साथ अदालत में आरोप पत्र पेश किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर के विशेष अपराध विंग ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक की लालपोरा शाखा के पूर्व प्रबंधक अभिषेक प्रजापत के खिलाफ ग्राहकों और बैंक के पैसों के गबन व धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। यह चार्जशीट कुपवाड़ा जिले के सोगम (लोलाब) स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई है।
आरोपी पर अपने कार्यकाल के दौरान बैंक और खाताधारकों के धन का दुरुपयोग करने, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। इस मामले की शुरुआत जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के कुपवाड़ा क्षेत्रीय प्रबंधक की दर्ज कराई गई एक शिकायत से हुई थी, जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए क्राइम मुख्यालय को भेजा था। आर्थिक अपराध विंग की प्रारंभिक जांच के बाद 13 मई 2026 को विशेष अपराध विंग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी प्रबंधक ने लोन से संबंधित दस्तावेजों, फाइल चार्ज और अन्य औपचारिकताओं के बहाने विभिन्न ग्राहकों के खातों से 1.19 लाख रुपये अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए थे। इसके अलावा उसने बैंक के आधिकारिक व्यय खातों से 25,850 रुपये की हेराफेरी की और 24,100 रुपये का फर्जी खर्च दिखाकर बैंक को 49,950 रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया। शिकायत और विभागीय जांच के आधार पर आरोपी अभिषेक प्रजापत को 13 फरवरी 2025 को ही बैंक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अब क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) और धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की संबंधित धाराओं के साथ अदालत में आरोप पत्र पेश किया है।
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