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श्रीनगर: अमेजन में निवेश का दावा, हर महीने 10% मुनाफे का लालच, दो करोड़ की ठगी; बेंगलुरु से पकड़ा गया आरोपी

Sun, 25 Oct 2026 02:51 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: Nikita Gupta Updated Sun, 25 Oct 2026 02:51 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने ई-कॉमर्स कंपनी में निवेश के नाम पर दो करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जुनैद उल इस्लाम बाबा के खिलाफ श्रीनगर की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

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EOW files chargesheet against accused in jammu kashmir court Srinagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), कश्मीर ने दो करोड़ रुपये की कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में आरोपी जुनैद उल इस्लाम बाबा के खिलाफ श्रीनगर की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपी पर ई-कॉमर्स कंपनी में निवेश के नाम पर लोगों से पैसे लेने और उन्हें मुनाफे का झांसा देने का आरोप है।

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बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ निवासी जुनैद उल इस्लाम बाबा के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी ने खुद को बेंगलुरु में अमेजन कंपनी के साथ निवेशक के तौर पर काम करने वाला बताया और निवेश की गई रकम पर हर महीने 10 प्रतिशत मुनाफा देने का वादा किया। इस भरोसे में शिकायतकर्ताओं ने उसे करीब दो करोड़ रुपये दे दिए।

आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी बेंगलुरु चला गया और शिकायतकर्ताओं से संपर्क तोड़ लिया। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को आरोपी के संचालन या नियंत्रण वाले बैंक खातों में करोड़ों रुपये के लेनदेन का पता चला। हालांकि, आरोपी वास्तविक निवेश गतिविधियों का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सका और न ही प्राप्त रकम का संतोषजनक हिसाब दे पाया। रकम लौटाने के लिए दिए गए समझौते और चेक भी भुगतान नहीं होने या खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण असफल रहे।

जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत श्रीनगर के फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। ईओडब्ल्यू की विशेष टीम ने आरोपी को 23 अगस्त को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है। श्रीनगर के सिटी जज ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

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