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Kathua News: अंधाधुंध वाहन चलाने के मामले में सुनाई 1000 जुर्माने की सजा
Sat, 17 May 2025 12:46 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Sat, 17 May 2025 12:46 AM IST
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कठुआ। विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट ने अंधाधुंध वाहन चलाने के मामले में दोषी को एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने कोर्ट के समक्ष अपराध को कबूल कर लिया, जिसके बाद जुर्माना अदा करने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
पुलिस के अनुसार आरोपी देस राज निवासी वार्ड 8 कठुआ के खिलाफ अंधाधुंध वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। 22 अप्रैल को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर स्वेच्छा से अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को बताया कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि ऐसा करता है तो कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है। मगर इसके बावजूद आरोपी बयान पर अड़ा रहा।
इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 281 के तहत दोषी करार देते हुए एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद उसने जुर्माना मौके पर ही जमा करवा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने चालान का निपटारा कर कार्यवाही को बंद कर दिया है। संवाद
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पुलिस के अनुसार आरोपी देस राज निवासी वार्ड 8 कठुआ के खिलाफ अंधाधुंध वाहन चलाने का मामला दर्ज किया था। 22 अप्रैल को आरोपी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर स्वेच्छा से अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को बताया कि वह ऐसा बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि ऐसा करता है तो कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ भी पढ़ा जा सकता है। मगर इसके बावजूद आरोपी बयान पर अड़ा रहा।
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इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को बीएनएस की धारा 281 के तहत दोषी करार देते हुए एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके बाद उसने जुर्माना मौके पर ही जमा करवा दिया, जिसके बाद कोर्ट ने चालान का निपटारा कर कार्यवाही को बंद कर दिया है। संवाद
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