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किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, रोस्टर जारी
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कठुआ। जिले में प्रशासन ने दुकानों के खुलने के समय संबंधी नई सूची जारी की है। जिसमें दुकानों के निर्धारित दिवस में उन्हें शाम सात बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में दवा, टेस्टिंग लैब, हेल्थ क्लीनिक, खाद-बीज व कृषि यंत्र आदि से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ साथ दूध, सब्जी, फल, बेकरी, खान पान, मटन चिकन की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलने के आदेश को जारी रखा है। वहीं अन्य कैटेगरी की दुकानों के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके तहत मोबाइल, इलेक्ट्रानिक, आटोमोबाइल शोरूम और सर्विस सेंटरों के साथ-साथ कपड़ा व्यापार, रेडिमेड वस्त्र, जूते-चप्पल, आभूषण और सैलून को सोमवार और बुधवार के दिन खोला जाएगा। स्टेशनरी-पुस्तक विक्रेता, फोटो स्टेट, गिफ्ट शॉप, फर्नीचर की दुकानें, हार्डवेयर व सेनेटरी वेयर, सीमेंट व निर्माण सामग्री, क्राकरी सामान के विक्रेता अपनी दुकानें मंगलवार और वीरवार को खोल सकेंगे, जबकि करियाना और ग्रासरी विक्रेता सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को अपनी दुकान खोल सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने साफ किया है दिन वार के अनुसार इन दुकान संचालकों को समय, सोशल डिस्टेंसिग और मास्क के साथ साथ सेनिटाइजर, साबुन आदि सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुछेद 51 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में दवा, टेस्टिंग लैब, हेल्थ क्लीनिक, खाद-बीज व कृषि यंत्र आदि से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ साथ दूध, सब्जी, फल, बेकरी, खान पान, मटन चिकन की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलने के आदेश को जारी रखा है। वहीं अन्य कैटेगरी की दुकानों के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। इसके तहत मोबाइल, इलेक्ट्रानिक, आटोमोबाइल शोरूम और सर्विस सेंटरों के साथ-साथ कपड़ा व्यापार, रेडिमेड वस्त्र, जूते-चप्पल, आभूषण और सैलून को सोमवार और बुधवार के दिन खोला जाएगा। स्टेशनरी-पुस्तक विक्रेता, फोटो स्टेट, गिफ्ट शॉप, फर्नीचर की दुकानें, हार्डवेयर व सेनेटरी वेयर, सीमेंट व निर्माण सामग्री, क्राकरी सामान के विक्रेता अपनी दुकानें मंगलवार और वीरवार को खोल सकेंगे, जबकि करियाना और ग्रासरी विक्रेता सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को अपनी दुकान खोल सकेंगे।
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जिला मजिस्ट्रेट ने साफ किया है दिन वार के अनुसार इन दुकान संचालकों को समय, सोशल डिस्टेंसिग और मास्क के साथ साथ सेनिटाइजर, साबुन आदि सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुछेद 51 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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