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Kathua News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4.6 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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ADC Order of Penalty of 4.6 lakh rupee Due to Violation of Food Safety Act
-डायटरी फूड सप्लीमेंट का सैंपल फेल; उत्पादक से लेकर होल सेलर, मार्केटर को भी हर्जाना
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- दूध, पनीर और मिठाइयों के सैंपल भी मिले फेल, हुई कार्रवाई


संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। बाजार में उपलब्ध खानपान के सामान से लेकर डायटरी फूड सप्लीमेंट तक मिलावटी आ रहे हैं। यही नहीं मिठाइयों से लेकर पनीर तक के सैंपल फेल हो रहे हैं। ऐसे ही मामलों पर सुनवाई करते एडीसी कठुआ ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार लाख साठ हजार का जुर्माना लगाया है।
इसमें से एक लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना बिलावर के फिंतर स्थित एक मेडिकल दुकान से लिए गए डायटरी फूड सप्लीमेंट सैंपल के मामले में हुआ है। वहीं छन्न अरोड़ियां में एक दुग्ध विक्रेता के यहां से भरे गए पनीर के सैंपल भी फेल हुए हैं जिस पर उसे साठ हजार का जुर्माना किया गया है। उधर, बिना खाद्य सुरक्षा विभाग लाइसेंस के चल रही कठुआ शहर की एक शराब की दुकान को भी जुर्माना ठोका गया है। मछेड़ी में दूध का भरा गया सैंपल भी फेल पाया गया जिस पर कार्रवाई की गई है।
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शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एडीसी कठुआ ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत उल्लंघनकर्ता पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बार, वाइन शॉप और मेडिकल स्टोर सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाया गया, जो घटिया और गलत ब्रांड वाली वस्तुएं बेचने, बिना पंजीकरण के संचालन करने और साथ ही स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने में विफल पाए गए।
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एडीसी रंजीत सिंह ने कहा कि प्रशासन हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेंगे। आज लगाया गया जुर्माना कठुआ में सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को नियामक आवश्यकताओं का पालन करने और स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की चेतावनी भी है।
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