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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: महबूबा की मां के पासपोर्ट आवेदन का निपटारा करें अधिकारी
Thu, 09 Dec 2021 11:20 AM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Thu, 09 Dec 2021 11:20 AM IST
सार
महबूबा और उनकी मां के आवेदन पर पासपोर्ट अधिकारी ने कहा था कि सीआईडी की सत्यापन प्रक्रिया में जरूरी अनुमति नहीं मिली है।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
विस्तार
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मुख्य पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली को पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर के आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि गुलशन नजीर ने अपील दायर की है। इस पर दो सप्ताह में अधिकारी को निर्णय लेना होगा।
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न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने पासपोर्ट अधिकारी को नोटिस जारी कर निर्देश दिए। गुलशन नजीर ने याचिका में कहा है कि पासपोर्ट आवेदन का निपटारा नहीं किया जा रहा है। उन्होेंने बाकायदा अपील दाखिल की है लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं की जा रही।
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ऐसे में उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती और उनकी मां गुलशन नजीर ने मक्का में उमरा के लिए पासपोर्ट आवेदन किया था। महबूबा और उनकी मां के आवेदन पर पासपोर्ट अधिकारी ने कहा था कि सीआईडी की सत्यापन प्रक्रिया में जरूरी अनुमति नहीं मिली है।