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कानों की बालियों के लिए महिला ने कर दी हत्या, अब मिली सजा

Wed, 27 Apr 2016 12:25 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Wed, 27 Apr 2016 12:25 PM IST
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women get life time imprisonment in murder case

कानों की बालियों के लिए महिला सोमा देवी की हत्या की आरोपी राज कुमारी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय धर ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस केस अनुसार 24 अक्तूबर 2012 को जसवंत सिंह ने पुलिस स्टेशन कठुआ में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी आंटी सोमा देवी कठुआ के वार्ड दस में अकेली रहती हैं। 

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बताया कि गत रात को सोमा देवी सो रही थी कि कुछ अज्ञात लोग उसके घर में घुसे और हमला कर दिया। इससे आंटी की मौत हो गई। हमलावरों ने आंटी के कानों की बालियां भी चोरी कर लीं। केस की जांच करने के दौरान पाया कि आरोपी की बेटी की 27 अक्तूबर को शादी होनी थी।
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घटना से 15-20 दिन पहले आरोपी राज कुमारी मृतका के घर पर गई थी। वहां घर के कामकाज के लिए कमलेश कुमारी भी मौजूद थी। राज कुमारी ने मृतका के कानों में बालियां देखीं उसे चोरी करने का प्रयास किया था। लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद राज कुमारी अपने बेटे के साथ कमलेश कुमारी के घर पर 23 अक्तूबर की शाम को गई। वह सोमा देवी के घर पर भी गई। 
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घर पर पूरी नजर रखने के बाद वह वापस कमलेश कुमारी के घर पर गई थी। रात के समय सभी अपने घर में सो रहे थे। रात को आरोपी सोमा देवी के घर गई। इस दौरान सोमा देवी ने घर का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। जब सोमा देवी गहरी नींद में थी, तो आरोपी ने ईंट से उनके सिर पर वार किए। इसके बाद कानों की बालियां और हाथ से दो अंगुठियां उतार ली। उसने घर के कमरों का ताला भी तोड़ने का प्रयास किया। 


हालांकि अन्य सामान चोरी करने में वह असफल रही। बाद में घर की छत से होकर कमलेश कुमार के घर तक पहुंची। चोरी किया सामान उसने सुनार अनिल कुमार के पास छोड़ दिया और कहा कि उसकी बेटी के लिए गहने बना दे। जांच एजेंसी ने सामान रिकवर कर लिया। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने पाया मामला पूरी तरह से साफ है कि जान बुझ कर हत्या की गई है। आरोपी को उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की रकम को नहीं चुकाया गया तो तो तीन माह और जेल में काटने होंगे। 

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