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अजमेर दरगाह ब्लास्ट : वो सब जो आप जानना चाहते हैं...
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 08 Mar 2017 09:24 PM IST
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असीमानंद
- फोटो : file photo
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- अजमेर की ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को आहता—ए—नूर परिसर में प्रेशर कूकर बम से ब्लास्ट हुआ था।
- शाम 6 बजकर 14 मिनट पर हुए इस ब्लास्ट में करीब 3 जायरीनों की मौत हुई थी, जबकि 15 जायरीन घायल हुए थे।
- विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान लावारिस बैग मिला था जिसमें टाइमर लगा हुआ जिंदा बम मिला था।
- मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद कुल 13 लोगों को मामले में दोषी पाया गया था। इन 13 आरोपियों में से 8 आरोपी तो 2010 से ही न्यायिक हिरासत में थे।
- आठों आरोपियों में स्वामी असीमानंद, हर्षद सोलंकी, मुकेश वासाणी, लोकेश शर्मा, भावेश पटेल, मेहुल कुमार, भरत भाई, देवेन्द्र गुप्ता शामिल हैं।
- एक आरोपी चन्द्र शेखर लेवे को जमानत पर छोड़ दिया गया था।
- मामले में एक अन्य आरोपी सुनील जोशी की साल 2007 में हत्या कर दी गई थी, वहीं तीन आरोपी संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और सुरेश नायर अब तक फरार चल रहे हैं।
- मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने मई 2010 में मामले की पूरी जांच राजस्थान पुलिस की एटीएस शाखा को सौंपी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एनआईए को इस मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए।
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क्यों रची थी साजिश
- पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद हमले का मास्टरमाइंड बरी किए गए आरोपी स्वामी असीमानंद को ठहराया गया था, जिसे सीबीआई ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया था।
- जांच एजेंसियों के अनुसार असीमानंद ने दिल्ली की अदालत में इस बात को कबूल किया था कि बनारस के संकटमोचन मंदिर और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमलों ने उन्हें बम के बदले बम की योजना बनाने के लिए उकसाया।
- बताया जा रहा है कि असीमानंद ने अदालत से कहा था कि हिंदू जायरीनों को दरगाह में जाने से रोकने के लिए उन्होनें ये सारा षडयंत्र रचा था।
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- शाम 6 बजकर 14 मिनट पर हुए इस ब्लास्ट में करीब 3 जायरीनों की मौत हुई थी, जबकि 15 जायरीन घायल हुए थे।
- विस्फोट के बाद पुलिस को तलाशी के दौरान लावारिस बैग मिला था जिसमें टाइमर लगा हुआ जिंदा बम मिला था।
- मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद कुल 13 लोगों को मामले में दोषी पाया गया था। इन 13 आरोपियों में से 8 आरोपी तो 2010 से ही न्यायिक हिरासत में थे।
- आठों आरोपियों में स्वामी असीमानंद, हर्षद सोलंकी, मुकेश वासाणी, लोकेश शर्मा, भावेश पटेल, मेहुल कुमार, भरत भाई, देवेन्द्र गुप्ता शामिल हैं।
- एक आरोपी चन्द्र शेखर लेवे को जमानत पर छोड़ दिया गया था।
- मामले में एक अन्य आरोपी सुनील जोशी की साल 2007 में हत्या कर दी गई थी, वहीं तीन आरोपी संदीप डांगे, रामजी कलसांगरा और सुरेश नायर अब तक फरार चल रहे हैं।
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- मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने मई 2010 में मामले की पूरी जांच राजस्थान पुलिस की एटीएस शाखा को सौंपी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एनआईए को इस मामले की पूरी जांच करने के निर्देश दिए।
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क्यों रची थी साजिश
- पुलिस के अनुसार इस घटना के बाद हमले का मास्टरमाइंड बरी किए गए आरोपी स्वामी असीमानंद को ठहराया गया था, जिसे सीबीआई ने उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया था।
- जांच एजेंसियों के अनुसार असीमानंद ने दिल्ली की अदालत में इस बात को कबूल किया था कि बनारस के संकटमोचन मंदिर और गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमलों ने उन्हें बम के बदले बम की योजना बनाने के लिए उकसाया।
- बताया जा रहा है कि असीमानंद ने अदालत से कहा था कि हिंदू जायरीनों को दरगाह में जाने से रोकने के लिए उन्होनें ये सारा षडयंत्र रचा था।