{"_id":"59db8a224f1c1b68678b4d23","slug":"the-vacant-post-of-the-commissions-should-be-filled-in-a-month","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक माह में भरे जाएं आयोगों के खाली पद, हाईकोर्ट ने कहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एक माह में भरे जाएं आयोगों के खाली पद, हाईकोर्ट ने कहा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 09 Oct 2017 08:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश के विभिन्न आयोग और अधिकरणों के खाली पदों को भरने व उसकी सूचना संबंधित वेबसाइट पर जारी करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 6 नवंबर को तय की है।
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय मांगते हुए कहा गया कि जल्दी ही सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 6 नवंबर को तय की है।
विज्ञापन
न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय मांगते हुए कहा गया कि जल्दी ही सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित वेबसाइट पर पूरी जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 6 नवंबर को तय की है।
विज्ञापन