फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   The provision for determining rent will be applicable from the date of amendment

संशोधन की तिथि से लागू होगा किराया निर्धारित करने का प्रावधान

Fri, 21 Jul 2017 09:06 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 21 Jul 2017 09:06 PM IST
विज्ञापन
The provision for determining rent will be applicable from the date of amendment
राजस्थान हाईकोर्ट ने किराया नियंत्रण अधिनियम में हुए संशोधन को लागू करने की तिथि को लेकर पैदा हुए कानूनी प्रश्न का अंत करते हुए कहा है कि किराया निर्धारण के संबंध में किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। संशोधन को लागू होने की तिथि से ही किराया निर्धारित करने का यह प्रावधान लागू होगा।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जेके रांका की खंडपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने बताया कि किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 में किराया पुनर्निधारण के संबंध में प्रावधान था। जिसके तहत एक जनवरी 1950 से पहले के मामलों में किराया सालाना साढे सात फीसदी बढ़ाकर हर दस साल में उसे मूल किराए में शामिल करना था। वहीं वर्ष 2003 के बाद किराया पांच फीसदी बढ़ाने का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन


वहीं 22 फरवरी 2006 को इसमें संशोधन कर साढे सात फीसदी को भी पांच फीसदी कर दिया। इस संबंध में हाईकोर्ट में मामला आने पर एक एकलपीठ ने संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने को सही बताया, जबकि दूसरी एकलपीठ ने कहा कि संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। दोनों अलग-अलग बिन्दुओं को तय करने के लिए प्रकरण को खंडपीठ में भेजा गया। जिसे तय करते हुए खंडपीठ ने कहा कि संशोधन की तिथि से ही उसे लागू किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed