फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   reservation benefits not given to widows and divorcee rajasthan highcourt asked rpsc

विधवा और तलाकशुदा को क्यों नहीं दिया आरक्षण का लाभ: हाईकोर्ट

Thu, 07 Dec 2017 09:34 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 07 Dec 2017 09:34 PM IST
विज्ञापन
reservation benefits not given to widows and divorcee rajasthan highcourt asked rpsc
reservation
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2016 में आरएएस के अलावा अन्य सेवाओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार व आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सीमा मालवत्त की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
विज्ञापन



याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से गत दिनों आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोजित की गई। नियमानुसार महिलाओं को दिए जाने वाले तीस फीसदी आरक्षण में से आठ फीसदी आरक्षण विधवा और दो फीसदी आरक्षण तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है।
विज्ञापन


आरपीएससी की ओर से आरएएस के पदों के लिए तो इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन आरपीएस और लेखा सेवा के पदों पर विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed