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विधवा और तलाकशुदा को क्यों नहीं दिया आरक्षण का लाभ: हाईकोर्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 07 Dec 2017 09:34 PM IST
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reservation
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2016 में आरएएस के अलावा अन्य सेवाओं में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार व आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश सीमा मालवत्त की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से गत दिनों आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोजित की गई। नियमानुसार महिलाओं को दिए जाने वाले तीस फीसदी आरक्षण में से आठ फीसदी आरक्षण विधवा और दो फीसदी आरक्षण तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है।
आरपीएससी की ओर से आरएएस के पदों के लिए तो इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन आरपीएस और लेखा सेवा के पदों पर विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से गत दिनों आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोजित की गई। नियमानुसार महिलाओं को दिए जाने वाले तीस फीसदी आरक्षण में से आठ फीसदी आरक्षण विधवा और दो फीसदी आरक्षण तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है।
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आरपीएससी की ओर से आरएएस के पदों के लिए तो इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन आरपीएस और लेखा सेवा के पदों पर विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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