{"_id":"59f1ea3c4f1c1bee688b7917","slug":"relieving-the-candidates-who-were-out-in-the-re-results-of-third-grade-teacher-recruitment-2013","type":"story","status":"publish","title_hn":"तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 के पुन: परिणाम में बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2013 के पुन: परिणाम में बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Thu, 26 Oct 2017 07:29 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 के पुन: परिणाम में बाहर हुए अभ्यर्थियों को राहत देते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश रामचन्द्र झाला की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को निस्तारित करते हुए दिए।
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 के तीसरे संशोधित परिणाम से पूर्व में नियुक्त हुए कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस पर छोटूराम व अन्य ने मेरिट से बाहर करने को चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पद पर बरकरार रखने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई। जिसे खंडपीठ ने निस्तारित करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है।
विज्ञापन
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2013 के तीसरे संशोधित परिणाम से पूर्व में नियुक्त हुए कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए। इस पर छोटूराम व अन्य ने मेरिट से बाहर करने को चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पद पर बरकरार रखने के आदेश दिए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई। जिसे खंडपीठ ने निस्तारित करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना है।
विज्ञापन