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इस मंत्री को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, FIR रद्द करने के आदेश

Mon, 22 Jan 2018 04:48 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 22 Jan 2018 04:48 PM IST
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Rajasthan Minister Kiran Maheshwari gets relief from High Court
किरण माहेश्वरी
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ से राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी को आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा चुनाव-2013 के नाम निर्देशन पत्र में कांट-छांट को लेकर दायर एफआईआर को रद्द कर दिया है।
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हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की अदालत ने ये आदेश दिए। सुनवाई के दौरान मामले में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी की ओर से अधिवक्ता सचिन आचार्य ने पैरवी करते हुए अपना पक्ष रखा। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मंत्री माहेश्वरी ने 11 नवम्बर 2013 को नाम निर्देशन पत्र भरा था जिसकी छंटनी के बाद 13 नवम्बर 2013 को निर्वाचन अधिकारी ने उसे सही माना। अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार ने उसे आधार बनाकर मुकदमा दर्ज करवाया था।
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कोर्ट को ये बताया

Rajasthan Minister Kiran Maheshwari gets relief from High Court
मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि पहले भी अप्रार्थी ने याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी जानकारी कोर्ट को दिए बगैर ही फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया है।

अधिवक्ता ने बताया याचिकाकर्ता मंत्री माहेश्वरी का नाम निर्देशन पत्र बिल्कुल सही था, उसमें किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए।
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