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अदालत का कड़ा संदेश: अफीम तस्करी करने पर दो आरोपियों को मिली 20 साल की सजा
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Mon, 05 Feb 2018 07:24 PM IST
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ये दोनों भुगतेंगे 20 साल की सजा
- फोटो : Amar Ujala
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मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को 20 साल का कठोर कारावास देकर अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में आज मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तस्करों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
एनडीपीएस कोर्ट में पिछले दो साल से मामला विचाराधीन था। आज कोर्ट ने तस्कर यूसुफ मिर्जा और मुकीम खान को अफीम तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया।
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एनडीपीएस कोर्ट में पिछले दो साल से मामला विचाराधीन था। आज कोर्ट ने तस्कर यूसुफ मिर्जा और मुकीम खान को अफीम तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया।
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अजीब इत्तेफाक: पहली बार दो आरोपियों को 5 तारीख को ही किया गया था पेश
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साल 2016 में जगपुरा के पास से अनंतपुरा थाना पुलिस ने एक ट्रक से साढ़े 8 किलो अफीम बरामद की थी और ट्रक में मौजूद झालावाड़ निवासी यूसुफ मिर्जा और भोपाल निवासी मुकीम खां को गिरफ्तार किया था। इसमे सबसे रोचक बात यह रही कि गिरफ्तारी के बाद जिस वक्त दोनों को पहली दफा कोर्ट पेश किया गया था उस वक्त,साल 2016 में भी तारीख 5 फरवरी ही थी और आज लास्ट तारीख यानि फैसले का दिन भी 5 फरवरी का ही रहा।