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अदालत का कड़ा संदेश: अफीम तस्करी करने पर दो आरोपियों को मिली 20 साल की सजा

Mon, 05 Feb 2018 07:24 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 05 Feb 2018 07:24 PM IST
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rajasthan kota drug peddlers sentenced 20 year imprisonment by the court
ये दोनों भुगतेंगे 20 साल की सजा - फोटो : Amar Ujala
मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को 20 साल का कठोर कारावास देकर अदालत ने मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों को कड़ा संदेश दे दिया है। राजस्थान के कोटा जिले में आज मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तस्करों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है।
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एनडीपीएस कोर्ट में पिछले दो साल से मामला विचाराधीन था। आज कोर्ट ने तस्कर यूसुफ मिर्जा और मुकीम खान को अफीम तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 साल कैद की सजा सुनाते हुए दोनों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया। 
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अजीब इत्तेफाक: पहली बार दो आरोपियों को 5 तारीख को ही किया गया था पेश

rajasthan kota drug peddlers sentenced 20 year imprisonment by the court
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साल 2016 में जगपुरा के पास से अनंतपुरा थाना पुलिस ने एक ट्रक से साढ़े 8 किलो अफीम बरामद की थी और ट्रक में मौजूद झालावाड़ निवासी यूसुफ मिर्जा और भोपाल निवासी मुकीम खां को गिरफ्तार किया था। इसमे सबसे रोचक बात यह रही कि गिरफ्तारी के बाद जिस वक्त दोनों को पहली दफा कोर्ट पेश किया गया था उस वक्त,साल 2016 में भी तारीख 5 फरवरी ही थी और आज लास्ट तारीख यानि फैसले का दिन भी 5 फरवरी का ही रहा।  

 
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