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नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण पर मांगा जवाब
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 31 Jan 2018 07:54 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने झुंझूनुं के नाटास गांव से गुजरने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर प्रमुख राजस्व सचिव, झुंझुनूं कलक्टर और उदयपुरवाटी के एसडीएम व तहसीलदार सहित स्थानीय सरपंच को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सुमित्रा देवी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी देवन्दा ने अदालत को बताया कि नाटास गांव में काटली नदी का बहाव क्षेत्र है। जिसमें कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। प्रशासन की मिलीभगत के चलते अतिक्रमियों ने बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं। इस संबंध में कलक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश सुमित्रा देवी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता पीसी देवन्दा ने अदालत को बताया कि नाटास गांव में काटली नदी का बहाव क्षेत्र है। जिसमें कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। प्रशासन की मिलीभगत के चलते अतिक्रमियों ने बिजली के कनेक्शन भी ले लिए हैं। इस संबंध में कलक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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