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बस स्टैंड पर करता था नशा बेचने का धंधा, अदालत ने सुनाई कठोर सजा

Mon, 19 Feb 2018 09:02 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Mon, 19 Feb 2018 09:02 PM IST
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rajasthan jaipur drug peddler sentenced by the special court
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बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान पर नशे का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त को आज अदालत ने कठोर सजा सुनाई है।
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जयपुर में मादक पदार्थ तस्करी मामलों की विशेष अदालत ने अफीम तस्करी करने वाले कन्हैयालाल कहार को दस साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने झालावाड़ निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि दो अन्य आरोपी संतोष और राज शर्मा फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने बीनू खरेल के खिलाफ जांच लंबित रखी है। 


अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सिंधीकैंप थाना पुलिस ने 9 मई 2016 को बस स्टैंड से अभियुक्त सहित दोनों फरार आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस को तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से करीब तीन किलोग्राम और अन्य दोनों आरोपियों के कब्जे से एक-एक किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी जमानत लेकर फरार हो गए। इस पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के स्थाई वारंट जारी करते हुए अभियुक्त के खिलाफ ट्रायल पूरी कर उसे सजा सुनाई है। 
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