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देश में हर नागरिक चल रहा है अपने रिस्क पर, हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी

Sat, 18 Nov 2017 03:18 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 18 Nov 2017 03:18 PM IST
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rajasthan highcourt showed its concern over encroachment and potholes in moti doongri area
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सड़कों पर जगह-जगह खुदे गड्ढों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए हालातों पर मौखिक टिप्पणी की है। साथ ही, हाईकोर्ट ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से जुड़े मामले में सुनवाई करते सरकारी भूमि पर बनी दुकानों की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए।
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न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने ये आदेश दिए। दरअसल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम को कहा कि सरकारी भूमि पर बनी दुकानों की जांच कर वहां से अतिक्रमण हटाए जाएं। साथ ही कोर्ट ने उनके पुनर्वास की योजना पेश करने सहित पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने यहां शांतिपथ पर लगे ठेलों को तुरंत हटाने को कहा।
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इस दौरान सड़कों पर जगह-जगह खुदे गड्ढों को लेकर नाराजगी भी जताई। मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात केवल भारत में ही देखें जा सकते हैं कि देश में हर नागरिक अपनी रिस्क पर ही चल रहा है। सुनवाई के दौरान मोती डूंगरी जोन कमिश्नर और ट्रैफिक एडि.एसपी भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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