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गलता तीर्थ में प्राण प्रतिष्ठा मामला, कोर्ट ने अवमानना याचिका को किया खारिज

Sat, 18 Nov 2017 03:41 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Sat, 18 Nov 2017 03:41 PM IST
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rajasthan highCourt rejects contempt petition
गलता तीर्थ
राजस्थान हाईकोर्ट में आज जयपुर के गलता तीर्थ में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में लगाई गई अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने मामले में ये आदेश दिए। दरअसल, जयपुर के गलता तीर्थ में आगामी 20 नवंबर से 26 नवंबर तक श्री श्री निवास का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर निमंत्रण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। इस पर जयपुर शहर हिन्दू विकास समिति की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में बताया गया कि इस तरह का आयोजन कोर्ट आदेश की अवमानना है, क्योंकि यहां यथा स्थित के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं।
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इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यथा स्थिति के आदेश प्रोपर्टी के संबंध में हैं। जबकि धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक नही है। ये आदेश देते हुए कोर्ट ने समिति की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
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