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गैंगस्टर आनंदपाल की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Thu, 12 Oct 2017 04:59 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 12 Oct 2017 04:59 PM IST
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rajasthan highcourt gives notice to rajasthan government on gangster ananddpal encouncter
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : demo pic
गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगस्टर की पत्नी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आनन्दपाल के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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आनन्दपाल की पत्नी राजकंवर की ओर से हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोरधनसिंह ने याचिका पेश करते हुए बताया कि एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना नहीं की गई है। वहीं पुलिस ने अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज की है और न ही निष्पक्ष अनुसंधान कर रही है क्योकि पुलिस के अधिकारी स्वयं ही मुलजिम है, इसीलिए इस मामले में अभी तक कारवाई नही की गई है।
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वहीं हरियाणा से रतनगढ़ के बीच जितने भी टोल नाके हैं, उनकी सीसीटीवी रिकार्डिंग नहीं ली गई है और न ही कॉल डिटेल निकाली गई हैं। सरकार की ओर से एएजी शिवकुमार व्यास व उनके सहयोगी उपराजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा इस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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