फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan Government gets relief from High Court, dismissed petitions

सरकार को मिली हाईकोर्ट से राहत, निजी बस ऑपरेटर्स की याचिकाएं खारिज

Thu, 23 Nov 2017 06:40 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Thu, 23 Nov 2017 06:40 PM IST
विज्ञापन
rajasthan Government gets relief from High Court, dismissed petitions
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य सरकार को राहत देते 31 मार्च 2017 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत में सीताराम व अन्य निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से चुनौती याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण रूट्स पर 2013 में लोक परिवहन सेवा के नाम से बसों का संचालन करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही, सरकार ने वीजीएफ के तहत आठ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से देय राशि तय की थी। सरकार ने इस साल 31 मार्च 2017 को एक आदेश निकालते हुए वीजीएफ के तहत दी जा रही राशि को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार व उनके सहयोगी सुनील जोशी ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण रूट्स पर निजी बस ऑपरेटर्स को इस योजना से जोड़ा था, लेकिन अब निजी ऑपरेटर्स की आय हो रही है जबकि सरकार की राजस्व में कमी हो रही है। ऐसे में जब पर्याप्त राशि किराये के रूप में मिल रही है तो सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि नहीं दी जा सकती है।
विज्ञापन


जस्टिस कौर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निजी ऑपरेटर्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को राहत दी है। इससे सरकार पर अतिरिक्त राजस्व भार भी कम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed