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Budget session: गहलोत की अध्यक्षता में हुई राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल की बैठक, 35 प्रस्तावों पर अनुमोदन
Thu, 02 Mar 2023 12:01 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Thu, 02 Mar 2023 12:01 PM IST
सार
जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 35 प्रस्तावों पर अनुमोदन किया गया।
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सीएम अशोक गहलोत
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
जयपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए 35 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इनमें राजस्थान में संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए विधेयक, ओबीसी, एमबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की एमबीबीएस की ट्यूशन फीस माफी, राज्य वन, जलवायु परिवर्तन, ई-वेस्ट प्रबंधन नीति। नागौर में सरकारी भूमि पर ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन जैसे मुद्दों का अनुमोदन किया गया।
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दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2023 का अनुमान
मंत्रिमंडल ने राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो। साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिए दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही संगठित अपराध में किसी व्यक्ति द्वारा, संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में या ऐसे गिरोह के लिए, किसी आर्थिक लाभ या अन्य किसी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या धमकी या जबरदस्ती करना शामिल किया गया है। संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गिरोह, जिसके द्वारा संगठित रूप से अपराध कारित किया जाता है पर कार्रवाई की जाएगी।
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बिल में उम्रकैद तक सजा के प्रावधान
इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए न्यूनतम पांच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर विधेयक का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी। इन-हाउस इन्क्युबेशन सेंटर की मदद से भविष्य के उद्यमियों को अपने फिनटेक उत्पादों को डिजाइन और डेप्लॉय करने में सुविधा मिलेगी। यहां फिनटेक इनोवेशन इकोसिस्टम भी विकसित होगा। इंस्टीट्यूट राजस्थान में स्टार्टअप सहित फिनटेक उद्योगों को आकर्षित करेगा।
राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति
मंत्रिमण्डल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास, प्रबन्धन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, पुनरूद्धार, प्रबंधन एवं संबंधित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएगी।
जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनके सतत रूप में उपयोग लेने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी आएगी एवं पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि में कमी आकर स्थिरता आएगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आकर स्थिरता आएगी।
राजस्थान ई-वेस्ट प्रबन्धन नीति का अनुमोदन
मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुनः उपयोग तथा री-साइकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुंच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति के लागू होने से राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करने, री-साईकिल एंड री-यूज का क्रियान्वयन होगा एवं वायु, जल एवं मृदा तथा अन्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी।
33 कांस्टेबल्स को मिलेंगी नियुक्तियां
मंत्रीमण्डल ने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 में संशोधन किया है। इस संशोधन से मेवाड़ भील कोर बटालियन बांसवाड़ा एवं 10वीं बटालियन आरएसी बीकानेर के रिक्रूट कांस्टेबल को प्रशिक्षण के दौरान पुनःस्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाये जाने पर राजकीय सेवा से पृथक किये जाने पर न्यायालयांे की निणयों की पालना में प्रभावित 33 कांस्टेबल्स को उनकी शैक्षाणिक योग्यता के अनुसार गृह विभाग के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जायेगी।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर चर्चा
मंत्रिमंडल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि विधि मंत्री स्तर पर बनी कमेटी द्वारा एक्ट के संबंध में गहन अध्ययन किया जाएगा। साथ ही उचित समाधान के साथ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाये।
नावां में सरकारी भूमि पर बनेगा ब्राडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन
मंत्रिमंडल में रेलवे लाइन से संबंधित अहम निर्णय लिया गया। इसमें रेलवे परियोजना जोधपुर मण्डल के गुढा एवं ठठाना मीठड़ी स्टेशनों के मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल के लिए डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण हेतु ग्राम नावां, तहसील-नावां, जिला-नागौर में 29.0485 हैक्टेयर भूमि रेलवे विभाग को आवंटित की जाएगी। इस निर्णय से रेलवे विभाग द्वारा आवंटित राजकीय भूमि पर ब्रॉडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस पर देश एवं विदेश में बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कम्पोनेट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे।
जोधपुर में स्थापित होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब
मंत्रिमंडल में जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (एआईओटी) स्थापित करने के लिए सेक्शन-8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के युवा, स्टार्टअप और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनोवेशन हब के तहत राज्य सरकार, एमएसएमई, उद्यमी छात्रों एवं स्टार्टअप्स को अनुसंधान, इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाईप विकास और उत्पादों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।